कोविड-19 के दौरान हुए पेंडेमिक को संज्ञान में रखते हुए S.V.M. इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट (प्लान कोड - 03) के नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम 1 जुलाई 2021 रात 12:01 AM से लागू किए जा रहे हैं जो आने वाले अगले सर्कुलर तक जारी रहेंगे।
नए नियम -
1) नए नियमानुसार पहली बार लोन लेने वाले किसी भी ग्राहक के लिए अधिकतम ऋण राशि 10000 निर्धारित की गई है।
2) इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में उपलब्ध किसी भी प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाने के लिए फाइल चार्ज (पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस) अधिकतम 1050 रुपए निर्धारित किए गए हैं।
3) पहली दूसरी या तीसरी साइकल वाले सभी ग्राहकों के लिए ऋण अवधि अधिकतम 6 माह रहेगी।
4) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फाइनेंस पर अधिकतम ब्याज दर 2% प्रतिमाह निर्धारित रहेगी।
5) प्रोडक्ट फाइनेंस होने के साथ से 10 दिनों में पहली किस्त जमा करनी होगी। उसके बाद बकाया किस्त प्रतिमाह पहली किस्त की तारीख के अनुसार आएगी।
6) इलेक्ट्रॉनिक संबंधित किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाने के लिए फाइल चार्ज और अधिकतम फाइनेंस सीमा के ऊपर की धनराशि बुकिंग के रूप में एडवांस जमा करवाते हुए रसीद प्राप्त करना होगी।
7) दूसरी या तीसरी साइकल मैं ऋण प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए पिछला किसी भी प्रकार का बकाया (किस्त, ब्याज, पेनल्टी) ओवरड्यू नहीं होना चाहिए।
8) ग्राहकों के पूरे समूह में नए लोन हेतु आवेदन देने से पूर्व ब्रांच मैनेजर अधिकारी से N.O.C. (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) प्राप्त करना आवश्यक है।
9) बुकिंग के 7 से 10 दिनों में आपका फाइनेंस किया हुआ प्रोडक्ट नजदीकी शाखा में उपलब्ध किया जाएगा।
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